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सरकारी स्कूल के पास धूम्रपान सामग्री बेचते आरोपी पर कार्रवाई

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24 News Update उदयपुर। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सरकारी विद्यालय के पास अवैध रूप से धूम्रपान सामग्री बेचने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार प्रकरण संख्या 143/2026 में धारा 9/11 राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम व अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना 15 अप्रैल को शाम करीब 4:35 बजे मोकेला गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय के पास की है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी गोविंद सिंह पुत्र चतरसिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी मोकेला थाना गोगुंदा को बिना वैध लाइसेंस के स्कूल से 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई सहायक उपनिरीक्षक नन्दलाल (चौकी जसवंतगढ़) द्वारा की गई, जबकि मामले की जांच गोविंद सिंह सउनि को सौंपी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है।

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