24 News Update निम्बाहेडा कविता पारख। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं राज्य सरकार की निरन्तर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके इस हेतु दिनांक 13.10.2025 को चित्तौड़गढ जिले के बड़ीसादड़ी तहसील के ग्राम बोहेड़ा, उत्तरवाड़ा व दिनांक 14.10.2025 को चित्तौड़गढ सिटी व निम्बाहेड़ा शहर के रानीखेड़ा/साकरिया में जांच एवं निरीक्षण दल की कार्यवाही।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ताराचन्द गुप्ता व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार शर्मा की टीम ने खाद्य पदार्थो के प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु चलाये जा रहे निरन्तर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.10.2025 को बड़ीसादड़ी तहसील के ग्राम बोहेड़ा में जैन मिष्ठान भण्डार का निरीक्षण कर बेसन का नमूना लिया जाकर मौके पर ही अखाद्य कलर युक्त 20 किलोग्राम इमरती नष्ट कराई गई। इसी क्रम में उत्तरवाडा़ ग्राम में स्थित मैसर्स भोलेनाथ फ्रूट प्रोडक्टस का निरीक्षण कर पॉम तेल के खाली एवं भरे हुए टिन मिले उक्त फर्म पर मौजुद 450 किलोग्राम मीठा मावा जिसमें की पाम आयॅल की मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना लिया जाकर उक्त मीठा मावा को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
इसी प्रकार दिनांक 14.10.2025 को चित्तौडगढ शहर में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा न्यू कोठारी ट्रावेल्स शास्त्री नगर चौराहा पर निजी ट्रावेल्स बस को चैक करने पर बस में मीठा हलवा एवं गोकूल स्वीट्स के नाम से सामग्री पायी गयी मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ मालिक मैसर्स मातेश्वरी फीका मावा भण्डार चित्तौड़गढ को मौके पर बुलाकर खाद्य पदार्थ स्वीट् हलवा का नमूना लिया जाकर लगभग 350 किलोग्राम दुषित, फगस युक्त गोकूल स्वीट्स मौके पर ही नष्ट कराई गई।
दिनांक 14.10.2025 को ही द्वितीय कार्यवाही निम्बाहेड़ा शहर के रानीखेड़ा ग्राम में मैसर्स सांवरिया फीका मावा भण्डार साकरिया का निरीक्षण कर फीका मावा का नमूना लिया जाकर मौके पर मौजुद 300 किलोग्राम बदुबुदार दुषित मावा नष्ट करवाया गया सभी नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार राज्य केन्द्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवा दिये गये है।
जॉच रिपोर्ट आने के बाद जॉच रिपोर्ट अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। साथ ही उक्त फर्म के मालिकों को साफ सफाई व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की पालना करने बाबत हिदायत दी गई एवं एफएसएसए एक्ट के तहत फूड लाईसेन्स डिस्पले करने हेतु पाबन्द किया गया। टीम में सहयोगी श्री राजेश मेवाड़ा व संतोष मीणा होमगार्ड उपस्थित रहे।

