24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(36) पुनर्गठन/विधि/जि.प. गठन / 2025/08 दिनांक 24 जनवरी 2025 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। इसी क्रम में, उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उक्त अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की कुछ पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को नवगठित सलूम्बर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित जिला परिषद में शामिल करने का विचार व्यक्त किया है। इसके तहत, इन क्षेत्रों को वर्तमान जिला परिषद उदयपुर की सीमा से पृथक करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित परिवर्तन के प्रारूप को सार्वजनिक करते हुए आम जनता से 6 मई 2025 तक आपत्तियां मांगी गई हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्ति उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर के भू-अभिलेख विभाग (कमरा नम्बर 251) में प्रस्तुत कर सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि इस प्रस्ताव से संबंधित कोई सुझाव या आपत्ति हो, तो निर्धारित समय-सीमा में लिखित रूप में प्रस्तुत करें, जिससे अंतिम निर्णय से पहले सभी जनहित से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा सके।
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