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राजदर्शन होटल फायरिंग केसः दो गैंगों की भिड़ंत में शामिल दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, हथियार बरामद

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24 News Update उदयपुर। पुलिस थाना हाथीपोल की टीम ने राजदर्शन होटल के बाहर हुई दो गैंगों की फायरिंग और तलवारबाजी की गंभीर घटना में शामिल दो और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से पुलिस ने आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने का संदेश दिया है।

घटना का विवरण
2 अक्तूबर 2025 को राजदर्शन होटल के बाहर मुख्य सड़क पर दो पक्षों के बीच तलवारबाजी और फायरिंग की वारदात हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिन पर थाना हाथीपोल में प्रकरण संख्या 123/2025 एवं 124/2025 विभिन्न धाराओंकृधारा 189(2), 126(2), 115(2), 109(1) बीएनएस एवं 4/25 आर्म्स एक्टकृके तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
इस प्रकरण में पूर्व में आरोपी मोहम्मद राहिल उर्फ बोहरा, दानिश उर्फ आतंक, मोहम्मद नदीम उर्फ निन्दो, साकीर उर्फ टइया तथा माजिद उर्फ मच्छी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री योगेश गोयल ने शेष आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश ओझा एवं वृताधिकारी वृत पश्चिम श्री राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी हाथीपोल श्री योगेन्द्र कुमार व्यास के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने दौराने तलाश दिनांक 05 नवंबर 2025 को स्वरूप सागर स्थित चिड़ियावाले बाग क्षेत्र से गैंग के दो वांछित सदस्य 1. शोएब उर्फ पहलवान, 2. मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना
को पिस्टल व चाकू सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बरामद हथियार, तथा घटना समय उपयोग में ली गई पिस्टल की जानकारी के आधार पर उनके खिलाफ धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट में भी अलग प्रकरण दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर घटना में प्रयुक्त दूसरी पिस्टल भी बरामद कर ली गई।

आरोपियों का खुलासा
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना के समय उनकी पिस्टल सही से न चलने के कारण उन्होंने दूसरी पिस्टल खरीदी थी। दोनों आरोपी गैंग तपअंसतल में अपनी सुरक्षा और दबदबा बनाए रखने के लिए अवैध हथियार रखते हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

रंजिश का कारण
मामले की मुख्य पृष्ठभूमि आरोपी राहिल उर्फ बोहरा एवं शाहरुख के विरुद्ध थाना गोवर्धन विलास में दर्ज स्त्री लज्जा भंग प्रकरण से जुड़ी है।
इसके अलावा, 05 सितंबर 2025 को ईद-मिलादुन्नबी के अवसर पर राजदर्शन होटल के पास तबरूक वितरण के दौरान राहिल उर्फ बोहरा और मलिक पक्ष के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों के मकान आमने-सामने होने और पार्किंग विवाद ने भी तनाव बढ़ाया। इसी रंजिश के चलते दोनों गैंगों ने अपने-अपने सदस्यों को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से तलवारों और अवैध पिस्टलों से एक-दूसरे पर जानलेवा वार किए।

गिरफ्तार आरोपी
शोएब उर्फ पहलवान, पिता एजाज मोहम्मद, उम्र 27 वर्षकृनिवासी नागानगरी, चांदपोल बाहर, थाना अम्बामाता मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना, पिता मोहम्मद रसीद, उम्र 26 वर्षकृनिवासी महावतवाड़ी, मस्जिद चौक, थाना घंटाघर

कार्रवाई में शामिल टीम
श्री योगेन्द्र कुमार व्यास, थानाधिकारी हाथीपोल
श्री मोहम्मद अतहर, सहायक उपनिरीक्षक
श्री धर्मपाल, कांस्टेबल
श्री मांगी लाल, कांस्टेबल
श्री भवानी शंकर, कांस्टेबल

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