24 News Update जोधपुर/उदयपुर, सोमवार। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में पशु-पक्षियों को साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना उचित बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के पालतू जानवर साथ ले जाने पर यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
फर्स्ट एसी और फर्स्ट क्लास में ही कुत्ते साथ ले जाने की अनुमति
रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री अपने पालतू कुत्ते को केवल फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास कोच में ही साथ ले जा सकते हैं। इसके लिए पूरा कूपे या केबिन रिजर्व होना जरूरी है। साथ ही सहयात्रियों की सहमति और टीटीई की अनुमति लेना अनिवार्य है।
पार्सल या ब्रेकवान से भी भेज सकते हैं पालतू जानवर
कुत्ता, बिल्ली सहित अन्य पालतू जानवरों को पार्सल या ब्रेकवान (लगेज वैन) के जरिए भी भेजा जा सकता है। इस दौरान जानवर को गार्ड के पास बने विशेष डॉग बॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है।
बुकिंग के लिए जरूरी दस्तावेज जानवर को ट्रेन से ले जाने के लिए यात्री को यात्रा से पहले स्टेशन के पार्सल कार्यालय में बुकिंग करानी होगी। इसके लिए: पशु चिकित्सक का हेल्थ सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मालिक का पहचान पत्र देना अनिवार्य है। फीस जानवर के वजन और दूरी के आधार पर तय होगी, जिस पर 2 प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज और 5 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त लगेगा। बुकिंग के बाद रेलवे रसीद जारी की जाएगी।
अन्य पशुओं पर भी लागू नियम
रेलवे के अनुसार भेड़, बकरी, बछड़ा और सुअर जैसे पशुओं को केवल लगेज वैन में ही बुक किया जा सकता है। बिना बुकिंग पाए जाने पर इन पर भी 6 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।
साइकिल और बाइक के लिए भी नियम सख्त
साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे सामानों को भी ब्रेकवान में बुक कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना लगाया जा सकता है।
वन्यजीव और पक्षियों के लिए विशेष अनुमति जरूरी
किसी भी प्रकार के पक्षी या वन्यजीव को ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होगी। बिना अनुमति ऐसे मामलों की सूचना संबंधित विभाग को दी जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने पालतू जानवरों की नियमानुसार बुकिंग कराएं और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके।

