24 News Update उदयपुर. होटलों, धर्मशालाओं व सराय आदि स्थलों में ठहरने वालों का संपूर्ण रिकार्ड रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।प्रदेश के गृह विभाग के शासन सचिव विधि रवि शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया कि यह ध्यान में आया है कि राज्यों के होटल/धर्मशालाओं/सराय व अन्य स्थान, जिनमें आश्रम, मुसाफिरखाना या अन्य कोई स्थान, जिसका कोई व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, में ठहरने वाले व्यक्तियों के रिकार्ड संधारण के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। राज्य में लोक व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संस्थान के प्रभारी/स्वामी/संचालक की ओर से संस्थानों में भौतिक अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एक रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें ठहरने वाले व्यक्ति का पूर्ण नाम, स्थाई पता, संस्थान में आने की दिनांक व ठहरने का कारण वर्णित किया जाए एवं पहचान-पत्र की प्रति रिकार्ड में रखने के लिए प्राप्त की जाए। अगर उक्त संस्थान में कोई नाबालिग ठहरने के लिए आता है, तो उसके पहचान पत्र की प्रति प्राप्त कर उसके संरक्षक को सूचित करना अनिवार्य है। संस्थानों में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरता है, तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने/पुलिस चौकी को अविलम्ब देनी होगी। राज्य की अनुसंधान एजेंसी या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की ओर से मांगे जाने पर संधारित रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation डांगियों का गुडा को अंडरपास से जोडने के लिए सर्विस रोड का निर्माण, सांसद डॉ रावत की मांग पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का जवाब आत्मा को शुद्ध करने के लिए मिध्यात्व को जड़मूल से दूर करना अत्यंत ही जरूरी : साध्वी जयदर्शिता