24 न्यूज अपडेट, जयपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। मौजूदा हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद अब तक यहीं रह रहे विस्थापितों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सीआईडी (एसएसबी) के विदेशी पंजीयन अधिकारी (FRO) ने इन दिशा-निर्देशों को समझाते हुए यह जानकारी दी कि लॉग टर्म वीजा (LTV) पर भारत में निवासरत पाक नागरिकों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन नागरिकों का एलटीवी वैध है या जिन्हें अभी तक एलटीवी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।
नई गाइडलाइन में मुख्य बिंदु:
एलटीवी धारक पाक नागरिकों के लिए राहत:
पाकिस्तान से भारत आए ऐसे नागरिक जो लॉग टर्म वीजा (LTV) पर भारत में निवासरत हैं, उन्हें भारत छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है।
एलटीवी की वैधता समाप्त होने पर जरूरी कार्रवाई:
जिन पाक नागरिकों का एलटीवी समाप्त हो चुका है, उन्हें अपनी एलटीवी एक्टेंशन करवानी होगी। इसके लिए वे विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
एलटीवी आवेदन की प्रक्रिया:
जिन पाक नागरिकों ने एलटीवी के लिए आवेदन किया है और उनके प्रकरण विचाराधीन हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा।
एलटीवी आवेदन के लिए जल्द आवेदन करें:
जिन पाक नागरिकों ने अभी तक एलटीवी आवेदन नहीं किया है, उन्हें वैध दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और अपना पंजीकरण विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में कराना चाहिए।
पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने पर क्या करें:
जिन पाक नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।
भारतीय नागरिकता प्राप्त पाक नागरिकों के लिए निर्देश:
जिन पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अपना नागरिकता प्रमाण पत्र विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनके रिकार्ड को अपडेट किया जा सके।
मुस्लिम महिलाओं की स्थिति:
जिन मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और एलटीवी पर भारत में निवास कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस जाने की आवश्यकता नहीं है।
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