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कोल्ड ड्रिंक और मोबाइल का लालच देकर नाबालिग से छेड़छाड़, सुलभ कॉम्प्लेक्स का कर्मचारी गिरफ्तार

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24 News Update उदयपुर। शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर हाथीपोल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सुरक्षा कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, 12 मार्च को बच्ची के पिता को इलाज के लिए एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी देखभाल के लिए नाबालिग बच्ची अपनी दादी के साथ अस्पताल में रुकी हुई थी। बच्ची रोज अपनी दादी के साथ स्नान के लिए परिसर के सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाती थी। लेकिन गुरूवार को दोपहर बाद दादी के व्यस्त होने के कारण बच्ची अकेले ही नहाने चली गई।

बच्ची ने पुलिस को बताया कि स्नान के बाद बच्ची सुलभ के बरामदे में लगे कांच के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही थी। इसी दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी धर्मेंद्र ने उसे पकड़ लिया और अभद्र हरकत करने लगा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक देने की कोशिश की, जिसे उसने मना करते हुए गिरा दिया। इसके बाद आरोपी ने बाथरूम की ओर इशारा कर उसे अंदर आने के लिए कहा और शाम को मिलने के लिए दबाव बनाते हुए मोबाइल व पैसे देने का लालच भी दिया।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने पीछे से उसकी कमर पकड़कर छाती पर हाथ लगाया और जब वह रोने लगी तो उसे शांत रहने के लिए कहा तथा शाम को आने पर मोबाइल दिलाने की बात कही। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर सुलभ शौचालय से बाहर निकली और ट्रॉमा वार्ड के बाहर जाकर बैठकर रोने लगी। वहां मौजूद गार्ड ने उसे रोते हुए देखा और एक महिला गार्ड को बुलाया, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी।

घटना से बुरी तरह से घबराई बच्ची किसी तरह वहां से निकल कर भागी और अपनी दादी व पिता को पूरी बात बताई। सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर एएसआई जितेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि घटना दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच की है।

थानाधिकारी श्रीमती राजुदेवी राज के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(1)(i)(ii) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र झा (33) निवासी वैशाली (बिहार), हाल कार्यरत एमबी अस्पताल उदयपुर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर ठेका कंपनियों की ओर से नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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