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नवरत्न कॉम्प्लेक्स डायमंड कॉलोनी में बुजुर्ग बहनों की हत्या की आरोपी मारिया को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-’केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर महिला को जेल में रखना अनुचित’

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24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। दो साल पहले शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र स्थित नवरत्न कॉम्प्लेक्स की डायमंड कॉलोनी में दो बुजुर्ग बहनों की हत्या के मामले में गिरफ्तार महिला मारिया (32) को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर एक महिला को जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है, खासकर जब उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अधूरे हैं।

युवा मां है आरोपी, बच्चे की देखभाल के लिए जरूरी है उसकी रिहाईः कोर्ट
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 अगस्त को यह आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि मारिया एक युवा मां है, जिसका 5 वर्षीय पुत्र है। उसके सास-ससुर दोनों का देहांत हो चुका है, जिससे बच्चा वर्तमान में अपनी नानी के पास रह रहा है, जो स्वयं कैंसरग्रस्त पति की देखभाल में लगी हुई हैं। ऐसे में बच्चे की देखभाल को लेकर परिवार में कोई सक्षम विकल्प मौजूद नहीं है।

गवाह नहीं, साक्ष्य अधूरेः कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दावों पर जताया संदेह
अदालत ने पाया कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल परिस्थिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रस्तुत साक्ष्य अधूरे, असंबद्ध और अन्य संभावनाओं के लिए खुला द्वार छोड़ते हैं, जिससे आरोपी की संलिप्तता संदेह के घेरे में आती है।

महिलाओं के लिए जमानत का विशेष प्रावधानः हाईकोर्ट
जस्टिस अली ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 437 के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों जैसे कमजोर वर्गों के लिए विशेष जमानत प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि मारिया की युवावस्था, सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव की कमी, और मुकदमे में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा न होने को ध्यान में रखते हुए उसे अनावश्यक रूप से जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

धीमा ट्रायल, लंबी हिरासतः अदालत ने जताई चिंता
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रायल बहुत धीमी गति से चल रहा है और उसके शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में बिना दोष सिद्ध हुए लंबे समय तक हिरासत में रखना न्याय की भावना के विरुद्ध है।

दो जमानत राशियों पर मिली रिहाई
सभी पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने मारिया को ₹50,000 के व्यक्तिगत मुचलके और ₹25,000 की दो जमानत राशियों पर रिहा करने का आदेश दिया, यह शर्त रखते हुए कि वह आगामी सभी सुनवाई तिथियों पर अदालत में उपस्थित रहेगी।

क्या है मामला?
27 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डायमंड कॉलोनी में रहने वाली हुसैना बाई और उनकी बहन सारा बाई की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात उनकी तीसरी बहन जुबेदा की बहू मारिया ने की थी, जिसका मकसद सोने के जेवरात लूटना था। पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को मारिया को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने बाद में आरोप तय किए। मारिया ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की इच्छा जताई। मामला इस समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य चरण में है।

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