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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई: मादक तस्कर की 54 लाख की संपत्ति जब्त, ट्रक-बसें और जमीन फ्रीज

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24 News Upadte निंबाहेड़ा (कविता पारख)। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी। कार्रवाई में करीब 54 लाख रुपए मूल्य की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की वित्तीय जांच कर उन्हें चिन्हित किया गया।
जांच में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद उस्मान खान निवासी शास्त्री कॉलोनी, निंबाहेड़ा ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित आय से एक ट्रक, दो बसें तथा राजस्व भूमि खरीदी थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 54 लाख रुपए आंकी गई। इन सभी संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ (2) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के तहत संबंधित सभी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए, जहां से आदेश प्राप्त होने के बाद संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। यह कार्रवाई उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देशों के तहत संचालित अभियान का हिस्सा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक बद्रीलाल के पर्यवेक्षण में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई को अनुमोदित करते हुए इसे स्थायी कर दिया गया।

क्या है एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ
इस धारा के तहत मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति, जिसे छिपाने, स्थानांतरित करने या बेचने की आशंका हो, उसे जब्त या फ्रीज किया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसकी वैध आय से इतर अर्जित संपत्तियों पर यह कार्रवाई की जाती है।

पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की मादक पदार्थ तस्करी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना, कंट्रोल रूम या नारकोटिक हेल्पलाइन नंबर 94604-25643 पर सूचना दें।

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