24 News Updae उदयपुर। उदयपुर नगर निगम ने नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रह्मपोल-अंबापोल क्षेत्र में स्थित गुरुदयाल वाटिका को सीज कर दिया। करीब 30 हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस वाटिका पर बिना वैध लाइसेंस संचालन के चलते कार्रवाई की गई।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर राजस्व शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर को आगामी तीन माह या अगले आदेश तक पूरी तरह सील कर दिया। निगम ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की गाइडलाइन और ‘विवाह स्थल उपविधि 2010’ के उल्लंघन के कारण की गई है।
बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं माने संचालक
निगम की ओर से वाटिका संचालक औचतर लाल सनाढ्य को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे। 12 जुलाई 2024, 19 नवंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति कोई आयोजन न किया जाए। यहां तक कि 31 दिसंबर 2025 के बाद नए मांगलिक कार्यक्रमों की बुकिंग पर भी रोक लगाई गई थी।
इसके बावजूद फरवरी 2026 में भी वाटिका में आयोजन किए गए, जिसके साक्ष्य के रूप में निगम के पास फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। इसी आधार पर अब सख्त कार्रवाई की गई।
सड़क की चौड़ाई भी बनी कार्रवाई का कारण
जांच में सामने आया कि वाटिका जिस मार्ग पर स्थित है, उसकी चौड़ाई मात्र 40 फीट है, जबकि नियमों के अनुसार विवाह स्थल के लिए न्यूनतम 60 फीट चौड़ा रास्ता अनिवार्य है। इस आधार पर भी वाटिका को अवैध घोषित किया गया।
तीन माह तक रहेगा सीज
निगम टीम ने मौके पर सीजर नोटिस चस्पा करते हुए स्पष्ट किया कि बिना लिखित अनुमति के परिसर में प्रवेश या किसी भी प्रकार का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
कार्रवाई के दौरान राजस्व शाखा के राहुल मीणा, मोहित अग्निहोत्री और विजय जैन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि शहर में बिना लाइसेंस संचालित अन्य मैरिज गार्डनों पर भी जल्द इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

