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कानोड़ पुलिस का बड़ा खुलासा: मंदिर से दानपात्र चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, नकदी व बाइक बरामद-मुख्य आरोपी पर 5 स्थाई वारंट

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24 News Update उदयपुर। कानोड़ थाना पुलिस ने उदपुरा गांव स्थित भेरूजी बापजी के मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ दानपात्र मय नगद राशि और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
पुलिस के अनुसार 27 मार्च को ग्रामीणों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय अज्ञात बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र और नकदी चोरी कर ले गए। इस पर प्रकरण संख्या 32/2026 धारा 305 (ए), 331 (4) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृताधिकारी राजेन्द्र सिंह जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी हुकम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने आसूचना व तकनीकी सहयोग के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी देवीलाल पुत्र भैरूलाल निवासी नया घर, भावपुरा (थाना कानोड़) और भीमराज पुत्र रामलाल निवासी बोर का पानी (थाना लसाड़िया, जिला सलूम्बर) को गिरफ्तार किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी देवीलाल शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, जिसके खिलाफ उदयपुर रेंज के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं और उस पर 5 स्थाई वारंट भी जारी हैं। वह पिछले करीब 5 वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर अहमदाबाद (गुजरात) में रहकर फरारी काट रहा था।

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
देवीलाल: 2010: धारा 279, 337 भादसं (कानोड़)
2012: धारा 379 भादसं (कांकरोली, राजसमंद)
2012: धारा 379 भादसं (राजनगर, राजसमंद)
2013: धारा 411 भादसं (कानोड़)
2013: धारा 411 भादसं (लसाड़िया)
2015: धारा 457, 380 भादसं (बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़)
2021: आर्म्स एक्ट 4/25 (कानोड़)

भीमराज: 2014: धारा 341, 323, 324/34 भादसं (लसाड़िया)
2020: धारा 16/54 आबकारी अधिनियम (लसाड़िया)

पुलिस टीम की भूमिका
कार्रवाई में थानाधिकारी हुकम सिंह के साथ उपनिरीक्षक लालूराम, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण लाल, कांस्टेबल दीपक कुमार, सुनील, दशरथ, ओमप्रकाश, महिला कांस्टेबल भगवत कंवर, मीरा और साइबर सेल उदयपुर के लोकेश रायकवाल ने विशेष भूमिका निभाई।

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