24 News Update चंडीगढ़/बठिंडा। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोट को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अब यह मामला बठिंडा की निचली अदालत में चलेगा।
यह केस 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक विवादित ट्वीट से जुड़ा है। उन्होंने उस समय 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर आरोप लगाया था कि वह 100-100 रुपए लेकर धरने में बैठी हैं। कंगना के इस ट्वीट पर बठिंडा निवासी महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दर्ज करवाया था।
कंगना बोलीं- सिर्फ पोस्ट शेयर की थी
कंगना ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को री-ट्वीट किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह दलील नहीं मानी। हालांकि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि अब उन्हें बठिंडा कोर्ट में पेश होकर ट्रायल का सामना करना होगा। कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प भी खुला है।
क्या था कंगना का ट्वीट?
कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट में एक बुजुर्ग महिला की फोटो शेयर करते हुए लिखा थाकृ
“हाहाहा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगज़ीन ने भारत की पावरफुल महिला बताया था। ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तान की पत्रकार ने भारत का इंटरनेशनल पीआर हाईजैक कर लिया है। यह शर्मिंदगी भरा रास्ता है।”
इस ट्वीट को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी।
बुजुर्ग किसान महिला ने कंगना को दिया था करारा जवाब
महिंदर कौर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा थाकृ कि “कंगना क्या जानें खेती क्या होती है? उसने जो कुछ कहा, वह गलत है। लानत है ऐसी सोच पर। हमें 100 रुपए से क्या लेना? हम तो खेतों में दिन-रात मेहनत करते हैं। धरने में अपनी मर्जी से बैठे थे, किसी के पैसे से नहीं।”
महिंदर कौर ने गुरबानी का पाठ सुनाते हुए कंगना को नसीहत दी थी कि किसी के बारे में बिना सोचे-समझे कुछ नहीं कहना चाहिए। किसान आंदोलन से जुड़े कंगना के इसी बयान को लेकर जून 2024 में एक और घटना घटी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचीं, तो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। कांस्टेबल ने बताया था कि उसकी मां किसान आंदोलन में शामिल थीं और कंगना के बयान से वह आहत थी। इस मामले में न तो कंगना ने कोई शिकायत दी और न ही थ्प्त् दर्ज हुई।
सांसद, लेकिन अदालत में पेश होना पड़ेगा
कंगना इस समय मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं, लेकिन उनके सांसद होने का असर इस मामले पर नहीं पड़ा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केस रद्द करने का कोई आधार नहीं है। अब ट्रायल बठिंडा कोर्ट में चलेगा।
Discover more from 24 News Update
Subscribe to get the latest posts sent to your email.