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ITR फाइलिंग की समयसीमा 4 साल तक बढ़ी, 4 साल का रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे

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24 न्यूज अपडेट. नेशनल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा देते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब आयकर रिटर्न (ITR) की फाइलिंग के लिए समयसीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलती से आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो अब वह उसे 4 साल तक संशोधित (Revised ITR) कर सकता है, जो पहले 2 साल की समयसीमा तक सीमित था।
मिडिल क्लास के लिए राहत: वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही नए टैक्स स्लैब जारी किए गए हैं, जो विशेष रूप से मिडिल

क्लास के लिए लाभकारी साबित होंगे। नए टैक्स स्लैब के तहत
0-4 लाख = शून्य टैक्स
4-8 लाख = 5% टैक्स
8-12 लाख = 10% टैक्स
12-16 लाख = 15% टैक्स
16-20 लाख = 20% टैक्स
20-24 लाख = 25% टैक्स
24 लाख और उससे अधिक = 30% टैक्स

इसके अलावा, सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा (जिसमें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है)।
अन्य प्रमुख ऐलान:
टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रखा गया है, और 2026 के लिए यह अनुमानित 4.4% रहेगा।
इन ऐलानों के बाद मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।

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