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बजट 2025ः केवल नौकरीपेशा के लिए टैक्स फ्री वाली राहत, ₹12.75 लाख तक

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24 न्यूज अपडेट उदयपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई टैक्स रिजीम के तहत अब ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह राहत नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय मुख्यतः सैलरी से आती है।

कैसे मिलेगा यह फायदा?
₹0 से ₹4 लाख = शून्य टैक्स
₹4 लाख से ₹8 लाख = 5% टैक्स
₹8 लाख से ₹12 लाख = 10% टैक्स
इसमें से सरकार ₹4 लाख से ₹12 लाख तक के टैक्स को 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा, ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिससे कुल मिलाकर ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
सीनियर सिटीजन को भी राहत:
सीनियर सिटीजन के लिए TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है, और अन्य स्रोतों से आय होने पर छूट की सीमा ₹12 लाख ही रहेगी।
आईटीआर फाइलिंग में भी बदलाव: अब टैक्सपेयर्स को पिछले 4 साल तक का आईटीआर एकसाथ फाइल करने की अनुमति होगी, जो पहले 2 साल तक सीमित थी। इस बदलाव से नौकरीपेशा और सीनियर सिटीजन को वित्तीय राहत मिलेगी और टैक्स भरने में आसानी होगी।

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