Advertisements
नई दिल्ली | 1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है, जिससे टैक्स स्लैब में राहत, TDS और TCS नियमों में बदलाव और कुछ चीजें सस्ती-महंगी होंगी।
1. टैक्स स्लैब में राहत
- 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट ₹12.75 लाख तक बढ़ी।
- 20-24 लाख की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब। पहले 30% टैक्स 15 लाख से ऊपर लगता था, अब यह सीमा 24 लाख तक बढ़ गई।
2. TDS लिमिट बढ़ी
- ₹6 लाख तक की रेंटल इनकम पर कोई TDS नहीं (पहले ₹2.4 लाख तक थी)।
- वरिष्ठ नागरिकों को FD ब्याज पर ₹1 लाख तक TDS छूट (पहले ₹50 हजार थी)।
3. विदेश में पढ़ाई के लिए TCS छूट
- पहले ₹7 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं लगता था, अब यह सीमा ₹10 लाख कर दी गई।
4. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ा
- अब 48 महीने तक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं (पहले 24 महीने थे)।
5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स
- ₹2.5 लाख से अधिक प्रीमियम वाले ULIP पर टैक्स लगेगा।
- 12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% और कम रखने पर 20% टैक्स।
6. कस्टम ड्यूटी बदलाव, 150-200 प्रोडक्ट पर असर
✅ सस्ते होंगे: महंगी गाड़ियाँ, कुछ दवाएँ, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियाँ।
❌ महंगे होंगे: स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, LED/LCD टीवी।
7. टेलिकॉम सेक्टर में बदलाव
- 5G विस्तार को बढ़ावा: सरकार टेलिकॉम कंपनियों को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
- स्पेक्ट्रम नीलामी की नई नीति: कंपनियों को कम ब्याज दर पर स्पेक्ट्रम खरीदने का मौका मिलेगा।
- सस्ते इंटरनेट की दिशा में कदम: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएँ सस्ती करने की योजना लागू होगी।

