कविता पारख
24 News Update निम्बाहेडा। राज्य सरकार द्वारा जारी गुण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुण नियंत्रण अभियान में विक्रय परिसरों एवं अन्य का प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर जब्ती एवं एफसीओं के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देशों की पालना में जिले में अभियान के दौरान ग्राम-समरपुरा तहसील कपासन चित्तौडगढ़ में सपित फर्म मै. मिट्टी विनायक प्राईम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा.लि..का निरीक्षण आज सोमवार 02 जून को निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया कि फर्म के पास कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र (उर्वरक प्राधिकारी पत्र) उक्त प्राधिकार के अनुसार मै. फर्म मिट्टी विनायक प्रॉमिस फर्टिलाईजर (जैव उर्वरक) निर्माण एवं विक्रय हेतु अधिकृत है। चूकिं मौके पर निम्नानुसार छवद एफसीओं उत्पाद पाये गयेः-
उपरोक्त छवद एफसीओं उत्पाद का उत्पादन / भण्डारण एफसीओं की धारा 7, 8, 19 का उल्लंघन पाया जाना प्रतीत होता है अतः मौके पर विनिर्माण परिसर पर उपरोक्त सस्पेक्टेड नॉन एफसीओं उत्पाद जब्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष की जाकर जांच हेतु नमूना आहरण (धारा फको 28 (1) क) की कार्यवाही की गयी एवं उपरोक्त जब्त माल को अग्रिम आदेशों तक विक्रय / खुर्द-बुर्द नहीं करने के निर्देश जारी किये गये। मौके पर अग्रिम कार्यवाही जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् दिनेश कुमार जागा, उपनिदेशक उद्यान डॉ. शंकर लाल उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. प्रेमचंद वर्मा, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भगवान सिंह कुम्पावत, कृषि अधिकारी रामजस खटीक, हीरालाल साल्वी, प्रशान्त कुमार जाटोलिया, गोपाल लाल एवं वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक रतन लाल पूर्विया एवं फर्म के मालिक जगदीश चन्द्र मौजूद रहे। उक्त निरीक्षक की टीम द्वारा की जा रही जब्ती का निरीक्षण अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड भीलवाडा, इन्द्र कुमार संचेती द्वारा औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश जारी किये गये। उक्त समस्त कार्यवाही कम्पनी/फर्म मालिक जगदीश चन्द्र गदिया 7. 8 सुखरोती नगर चित्तौडगढ़ के समक्ष उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी हीरालाल साल्वी द्वारा की गयी एवं समस्त गवाह कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे।
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