यातायात बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई, आयुक्त ने फिर की अपील
24 News update उदयपुर। त्यौहारी सीजन में शहर की कई सड़कों पर दुकानों के आगे टेंट लगाकर मिठाई काउंटर व पटाखा बाजार जैसी गतिविधियाँ संचालित करने वाले व्यापारियों पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
आमजन को हो रही भारी परेशानी
आयुक्त खन्ना ने कहा कि इन दिनों यातायात का दबाव पहले से अधिक है। ऐसे में दुकानों के बाहर 200 से 500 वर्गफीट तक टेंट लगाकर अतिक्रमण करने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न तो यातायात सुचारु रह पा रहा है और न ही पैदल चलने वालों को सुविधा मिल रही है।

इन प्रतिष्ठानों को मिले नोटिस
नगर निगम की ओर से जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए, उनमें शामिल हैं––
- रामजी स्वीट्स, विश्वविद्यालय मार्ग (480 वर्गफीट, संचालक जितेन्द्र)
- चावला जनरल स्टोर, ग्लास फैक्ट्री (172 वर्गफीट, संचालक राजेश चावला)
- कृष्णा मिष्ठान, प्रतापनगर चौराहा (520 वर्गफीट, संचालक मदनलाल)
- न्यू नागदा मिष्ठान भण्डार, ग्लास फैक्ट्री (225 वर्गफीट, संचालक धनश्याम ब्राह्मण)
- दीपक मिष्ठान भण्डार, ग्लास फैक्ट्री चौराहा (450 वर्गफीट, संचालक सत्यनारायण साहू)
- खण्डेलवाल कैटर्स, सुन्दरवास (210 वर्गफीट, संचालक ललित चन्द्र खण्डेलवाल)
- कल्याण जनरल स्टोर एवं सुपर मार्केट, न्यू अशोक विहार (462 वर्गफीट, संचालक रोहन दोषी)
- शांति श्रृंगार स्टोर, सुभाष चौराहा–दुधिया गणेश जी रोड (225 वर्गफीट, संचालक कन्हैयालाल)
- देव श्री कलेक्शन, सुभाष चौराहा (225 वर्गफीट)
- जय भोले मिष्ठान भंडार, प्रतापनगर चौराहा (520 वर्गफीट, संचालक ललित राजपाल)
- पंकज नमकीन, न्यू भूपालपुरा (570 वर्गफीट, संचालक पंकज साहू)
इन सभी प्रतिष्ठानों पर टेंट लगाकर अतिक्रमण करने और यातायात बाधित करने का आरोप है।
कानूनी प्रावधान और कार्रवाई
आयुक्त खन्ना ने बताया कि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके तहत––
- न्यूनतम 3 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक का सादा कारावास
- न्यूनतम ₹30,000 से अधिकतम ₹50,000 तक का जुर्माना
प्रावधानित है।
इन सभी मामलों में नोटिस जारी कर चालान न्यायालय में पेश किए जाएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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