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डॉ विनय मल्होत्रा का वीआरएस विवाद: हाईकोर्ट ने सरकार को 20 अक्टूबर तक आदेश देने को कहा

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24 न्यूज अपडेट, जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के अधीक्षक डॉ विनय मल्होत्रा अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।
इसके बाद डॉ विनय मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि 20 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे तक निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सर्विस रूल्स नियम 50(1) के तहत यदि तीन महीने में निर्णय नहीं होता, तो वीआरएस स्वतः प्रभावी हो जाएगी। डॉ मल्होत्रा की वकील अनिता अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2025 को वीआरएस के लिए आवेदन किया और अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करना चाहते हैं। वहीं, सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण तत्काल वीआरएस देने से स्वास्थ्य सेवाओं में समस्या हो सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि निर्णय लेने के बाद याचिकाकर्ता को तुरंत सूचित किया जाए।

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