24 News Update जयपुर, 24 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच द्वारा दिए गए एसीबी जांच के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। यह राहत उन्हें आदेश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर मिल गई।
डिवीजन बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने मामले की सुनवाई की। डिस्कॉम और आरती डोगरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले से तीन जांच लंबित हैं और यह मामला भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सिंगल बेंच में जस्टिस रवि चिरानिया ने एसीबी जांच के आदेश दिए थे। यह आदेश सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.के. मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। सिंगल बेंच ने टिप्पणी की थी कि चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के मामले में जांच को जानबूझकर लंबित रखा, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बनती है, और एसीबी को तीन माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया था कि उसने वर्ष 2022-23 की डीपीसी को चुनौती देते हुए दिसंबर 2023 में याचिका दायर की थी। आरोप है कि याचिका दायर करने के बाद उसे अलग-अलग कारणों से तीन चार्जशीट दी गईं, जिससे प्रमोशन प्रभावित हुआ।
फिलहाल डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश के बाद एसीबी जांच पर रोक लग गई है और मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।
डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा को राहत, एसीबी जांच पर हाईकोर्ट की रोक

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