24 News Update जयपुर। राजस्थान में विवादों में घिरी सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों ने अब इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया है।
28 अगस्त को आए फैसले के खिलाफ विक्रम पंवार सहित अन्य चयनित उम्मीदवारों ने अपील दायर की है। उनकी ओर से एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने यह अपील पेश की। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी थी और उन्हें नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनके हितों पर भी चोट करता है।
सोमवार को हो सकती है सुनवाई
अपीलकर्ताओं ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। संभावना है कि जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ सोमवार को इस अपील पर सुनवाई कर सकती है। अपील में सिंगल बेंच के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए स्टे एप्लिकेशन भी दायर की गई है।
आरपीएससी की गड़बड़ियों पर भी होगी सुनवाई
सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने के साथ-साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में हुई गड़बड़ियों पर भी स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए डिवीजन बेंच में लिस्ट किया गया है। इस पर सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
सिंगल बेंच ने क्यों रद्द की थी भर्ती
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 28 अगस्त को 202 पेज के आदेश में कहा था कि एसआई भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में लीक हुआ था। जांच में आरपीएससी के छह सदस्यों की संलिप्तता सामने आई थी। इतना ही नहीं, ब्लूटूथ गैंग तक भी प्रश्नपत्र पहुंच गया था। इन परिस्थितियों में भर्ती को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। हालांकि, अदालत ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी थी जिन्होंने एसआई के पद पर जॉइन करने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उनके पुराने पद पर बहाल किया जाए।
एसआई भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों की डिवीजन बेंच में अपील

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