24 News Update उदयपुर। डोटासरा अक्सर मोरया बोलने की बात कहते हैं। उनकी ही पार्टी के नेता का मोरया बोल गया और वो जेल गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए।
मामले की जांच कर रही ऋषभदेव थाना पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जंगल क्षेत्र से मोर के पैर और पंख बरामद किए हैं। थानाधिकारी हेमंत अहारी के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने पहली बार मोर का शिकार किया है, लेकिन पुलिस को उनके इस बयान पर संदेह है। घटना के बाद से जंगल और आसपास के वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।
यह मामला 21 दिसंबर का है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के बीलख गांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर मोर का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खेत पर नॉनवेज पार्टी चल रही है, जिसमें मोर का मांस इस्तेमाल किया जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। खेत में बने एक कमरे में तीनों आरोपी मौजूद थे, जहां पार्टी की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने मौके से ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल, हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा और उसके साथी राकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अर्जुन मीणा के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 से ज्यादा प्रकरण राजस्थान में दर्ज बताए गए हैं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने शव और अवशेषों की जांच कर मोर के शिकार की पुष्टि की। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने नॉनवेज पार्टी के उद्देश्य से मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने की तैयारी की थी।
पुलिस और वन विभाग मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं।
कांग्रेस का मोर्या बोल गया, नेता जेल गया

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