उदयपुर, 29 अक्टूबर। विदेशी पंजीकरण अधिकारी सीआईडी विंग जोन उदयपुर की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उदयपुर के होटल सिटी प्राइड (सेक्टर 14, गोवर्धन विलास) के संचालक के खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम (इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025) के तहत मामला दर्ज किया गया है। होटल प्रबंधन पर विदेशी पर्यटकों के ठहरने की अनिवार्य सूचना (फार्म 3/सी फार्म) पुलिस और संबंधित विभाग को न देने का आरोप है।क्या है पूरा मामला? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनीता शर्मा और उप निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार की टीम को एक मुखबिर से खास सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 19 अक्टूबर 2026 को चुंगी नाका के पास, सेक्टर 14 स्थित ‘होटल सिटी प्राइड’ पर औचक छापा मारा।चेकिंग के दौरान होटल में थाईलैंड मूल की 03 महिलाएं सुफाओवाडी बुनयोंग, साईचोन सासुक, जंजीरा वोंगहाकाएव ठहरी पाई गई। ओवरस्टे कर रही थीं थाईलैंड की महिलाएं जब पुलिस टीम ने इन तीनों विदेशी महिलाओं के वीजा और पासपोर्ट दस्तावेजों की जांच की, तो सामने आया कि वे भारत में अपनी तय समय-सीमा से अधिक समय से रह रही थीं। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं को पूछताछ के बाद ‘नारी निकेतन’ भेज दिया है, और अब उन्हें उनके देश वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। होटल संचालक पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा?नियमों के मुताबिक, किसी भी विदेशी नागरिक के होटल या रिसॉर्ट में ठहरने पर प्रबंधन को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर ‘फार्म 3 / सी फार्म’ भरना अनिवार्य होता है। होटल सिटी प्राइड के संचालक ने इन तीनों थाईलैंड की महिलाओं को अपने यहाँ ठहराया तो सही, लेकिन इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए उनका सी-फार्म नहीं भरा।इस घोर लापरवाही पर उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार की शिकायत पर पुलिस थाना गोवर्धन विलास में होटल संचालक के विरुद्ध प्रकरण संख्या 300/2026, धारा 8/23(बी) आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच सहायक उप निरीक्षक श्री धर्मवीरसिंह राजावत को सौंपी गई है। होटल और रिसॉर्ट संचालकों को सख्त हिदायतइस कार्रवाई के बाद विदेशी पंजीकरण अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह ने उदयपुर शहर के सभी होटल, विला और रिसॉर्ट संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उदयपुर आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के ठहरने के संबंध में इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी विदेशी नागरिक के आते ही तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर ‘फार्म 3’ में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में भी ऐसी ही सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation उदयपुर में रात 8:38 बजे होगा चंद्र दर्शन, करवा चौथ पर सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत रेल पेंशन भोगियों के लिए नवंबर में लगेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर, उदयपुर सहित कई शहरों में होगी सुविधा