24 News Update जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित RSS के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के आरोप में NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। जयपुर महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण कोर्ट) ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों पर प्रथमदृष्ट्या गंभीर आरोप हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल पर पोडियम गिराया, पोस्टर फाड़े और कार्यक्रम में शामिल लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इसके अलावा, मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राजकार्य में बाधा डाली। कोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ पर पहले से इसी तरह के छह मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में उन्हें जमानत देना न्यायोचित नहीं है।
अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने दावा किया कि पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया और बाद में गंभीर अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि एक ही घटनाक्रम की दो अलग-अलग रिपोर्ट बनाई गई, आरोपियों को झूठा फंसाया गया और उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई।
कोर्ट ने इस सभी दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है, और प्रकरण का निस्तारण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS शस्त्र पूजन हंगामे के मामले में NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 की जमानत खारिज

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