24 न्यूज अपडेट नेशनल डेस्क। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित के साथ-साथ रिसॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता को भी दोषी करार दिया गया है। अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला घटना के लगभग दो साल आठ महीने बाद सुनाया गया है।
फैसले से पहले कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी थी। बड़ी संख्या में लोग अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए बैनर-पोस्टर लेकर पहुंचे थे। हालात को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने न्यायालय से दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील करते हुए कहा था कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी की जान ली, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक लापता हो गई थी। वह ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। उसकी गुमशुदगी के बाद परिजनों ने रिसॉर्ट पहुंचकर पूछताछ की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकिता पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला।
घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज और रिसॉर्ट कर्मचारियों की गवाही से हुआ, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अंकिता तीनों के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं, अंकिता का शव छह दिन बाद चीला नहर से SDRF टीम ने बरामद किया।
हत्या के बाद लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पुलकित आर्य के रिसॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर हमला किया गया। जनदबाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT गठित की और पुलकित के रिसॉर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। भाजपा ने भी तत्काल प्रभाव से विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी और सभी पदों से निष्कासित कर दिया था।
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