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एनएच-27 पर ढाबे से 5600 लीटर अवैध डीजल जब्त, टाटा 909 व मोडीफाइड पिकअप सीज

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उदयपुर। अवैध पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण व बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भीण्डर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे-27 पर स्थित एक होटल-ढाबे से करीब 5,600 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) जब्त किया है। मौके से मोडीफाइड पिकअप, टाटा 909 बोरवेल्स वाहन, भूमिगत टैंक, मोटर, पाइप व ड्रम भी सीज किए गए हैं।


यह कार्रवाई योगेश गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के निर्देशानुसार, अंजना सुखवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खेरवाड़ा एवं राजेन्द्र सिंह जैन, वृताधिकारी वल्लभनगर के सुपरविजन में की गई। कार्रवाई का नेतृत्व रामकुमार भादू, आरपीएस प्रशिक्षु थानाधिकारी, भीण्डर ने किया।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एनएच-27 उदयपुरदृचित्तौड़गढ़ मार्ग पर कीर की चौकी से टोल प्लाजा के बीच स्थित बाबा बालक नाथ होटल का संचालक राजेन्द्र सिंह निवासी मोगजी का खेड़ा अपने ढाबे पर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण कर हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को अधिक कीमत पर बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो होटल परिसर में एक मोडीफाइड पिकअप (आरजे-32 जीए-9549) अवैध डीजल से भरी मिली। इसके अलावा होटल के अंदर टीन शेड में मोडीफाइड बोरवेल्स टाटा 909 (आरजे-14 जीएल-8393) आंशिक रूप से भरी हुई पाई गई तथा होटल के पीछे बने लोहे के भूमिगत टैंक में भी पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहित मिला। भूमिगत टैंक से डीजल निकालने के लिए मशीन तथा वाहनों में भरने हेतु पाइप भी मौके से बरामद किए गए। सूचना पर पिंकी माटी, प्रवर्तन अधिकारी, वल्लभनगर, विशेष मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, भीण्डर तथा रजत यादव, विक्रय अधिकारी, चित्तौड़गढ़ भी मौके पर पहुंचे। विक्रय अधिकारी द्वारा निकाली गई डेंसिटी जांच में जब्त पदार्थ डीजल के समकक्ष पाया गया। जांच में पिकअप से लगभग 2,000 लीटर, टाटा 909 से 3,000 लीटर तथा भूमिगत टैंक से 500दृ600 लीटर डीजल बरामद हुआ।
जांच में यह भी सामने आया कि राजेन्द्र सिंह एवं लालूराम द्वारा आंशिक खातेदारी व आंशिक बिलानाम भूमि पर बिना वैध लाइसेंस व सुरक्षा उपकरणों के पेट्रोलियम पदार्थ का असुरक्षित भंडारण कर अवैध विक्रय किया जा रहा था। यह कृत्य मोटर स्पिरिट एवं हाई-स्पीड डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2006 तथा विलायक, रिफाइनेट व स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण व ऑटोमोबाइल उपयोग निवारण) आदेश, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने मौके से करीब 5,600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, मोडीफाइड पिकअप, टाटा 909, भूमिगत टैंक से भरे ड्रम, मोटर व पाइप जब्त कर प्रकरण संख्या 24/2026 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं धारा 287 बीएनएस, 2023 में मामला दर्ज किया है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान मुकेश चन्द्र, पुलिस निरीक्षक, थाना भीण्डर द्वारा किया जा रहा है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

रामकुमार भादू, आरपीएस, प्रशिक्षु थानाधिकारी, भीण्डर
आलिम सिंह, कांस्टेबल
मानसिंह, कांस्टेबल
अजयपाल सिंह, कांस्टेबल (विशेष भूमिका)
शंकरलाल, कांस्टेबल

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