24 न्यूज अपडेट.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुबई स्थित बैंक के सीईओ को शादी को दो दशकों से अधिक समय से अलग रहने और पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए शादी को खत्म करने के आवेदन पर सहमति दे दी लेकिन आवेदक को पत्नी को एकमुश्त 5 करोड़ रुपये और बेटे को 1 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि “एक पिता के लिए भी अपने बच्चों की देखभाल करना न्यायसंगत और अनिवार्य है, खासकर तब, जब उसके पास ऐसा करने के साधन और क्षमता हो.“ पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद मटैरियल, परिस्थितियां और इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, पत्नी और बेटे के लिए एकमुश्त राशि देना उचित होगा। बेटा अब वयस्क हो गया है और उसने अभी-अभी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है। पीठ ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, लाभकारी रोजगार तभी संभव हो सकता है, जब बच्चा 18 साल की आयु से आगे की शिक्षा प्राप्त करे. इस प्रतिस्पर्धी समय में केवल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करना ही लाभकारी रोजगार की गारंटी नहीं है। पीठ ने फैसले में कहा, “बेटे के भरण-पोषण और देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि उचित प्रतीत होती है, जिसका उपयोग वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक सुरक्षा के रूप में कर सकता है.“ पत्नी के पहलू पर पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस नाथ ने कहा कि विवाह के दौरान उसके द्वारा जी गई लाइफ स्टाइल, अलगाव की लंबी अवधि और अपीलकर्ता की वित्तीय क्षमता को देखते हुए, 5 करोड़ रुपये की एकमुश्त समझौता राशि प्रतिवादी के लिए उचित, उचित और तर्कसंगत लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता वर्तमान में दुबई में एक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और उसका अनुमानित वेतन लगभग 50,000 दिरहम प्रति माह है और वह लगभग 10 से 12 लाख रुपये कमा रहा है।दोनों पक्षों ने दिसंबर 1998 में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार विवाह किया था और उनके विवाह से एक बेटा भी हुआ था, लेकिन वैवाहिक संबंध खराब हो गए और दोनों पक्ष जनवरी, 2004 से अलग-अलग रहने लगे. पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण थे और पिछले कुछ सालों में और भी खराब होते गए. तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान सुलह की कार्यवाही भी विफल रही.“ दोनों पक्ष लंबे समय से भरण-पोषण की कार्यवाही कर रहे हैं और बीस साल के तनावपूर्ण रिश्ते और अलगाव के बाद अंतरिम भरण-पोषण के मुद्दे पर ही विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता. यह देखते हुए कि दोनों पक्षों का मेल-मिलाप करने का कोई इरादा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए विवाह को भंग कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई थी। हालांकि अपीलकर्ता ने 2010 से अपने डीमैट अकाउंट का विवरण दाखिल किया है, लेकिन यह पता चला है कि उस समय उसके पास लगभग पांच करोड़ रुपये का निवेश था. पीठ ने यह भी कहा कि उसके पास क्रमशः लगभग दो करोड़, पांच करोड़ और दस करोड़ रुपये की तीन संपत्तियां हैं। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation बांग्लादेश में जलाई साड़ियां, सूरत के कपड़ा व्यापारियों के फंसे 500 करोड़, बांग्लादेश से रेडिमेड इंपोर्ट बैन क्यों नहीं करती भारत सरकार???? हाईकोर्ट ने कहा-पारिवारिक मामलों में मजिस्ट्रेट ’रबर स्टाम्प’ की तरह एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते