24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर की ओर से “ सिन्धु दर्शन यात्रा योजना “ आवेदन आमंत्रण – आम सूचना जारी की गई है। इसमें सिन्धु दर्शन योजना के अंर्तगत लद्दाख स्थित “सिन्धु दर्शन यात्रा“ हेतु राज्य के 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अधिकतम 10,000/- (दस हजार रूपये प्रति यात्री) आर्थिक सहायता देवस्थान विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। आवेदक द्वारा योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक यात्रा सम्पन्न कर दो माह की अवधि (31 दिसम्बर 2024) तक लिखित आवेदन सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कार्यालय में पेश करना होगा। योजनान्तर्गत पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नानुसार रहेंगी- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो तथा दि. 01.04.2024 को 21 वर्ष का हो गया हो। यात्री को यात्रा स्वयं के स्तर से केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित सिन्धु नदी/ घाट के दर्शन कर सम्पन्न करनी होगी। वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीदें इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 10,000/- प्रति तीर्थ यात्री की सीमा तक) देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दी जायेगी। अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र यात्री को अपना दावा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित ऑनलाइन लाइन / ऑफलाइन यथास्थिति संबंधित सहायक आयुक्त को 31 दिसम्बर 2024 से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आवेदन निर्धारित यात्री संख्या (200) से अधिक प्राप्त होने पर लाभान्वितों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा कर ली हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर दोनों अनुदान के पात्र होंगे। यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदक आ गए तो एक परिवार से अधिकतम 3 व्यक्तियों को अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा। इस यात्रा के तहत उक्त अनुदान यात्री के जीवनकाल में एक ही यात्रा के लिए एक बार ही देय होगा। उक्त योजना की विस्तृत जानकारी, आवेदन-पत्र एवं संबंधित सहायक आयुक्त कार्यालयों की सूची देवस्थान विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयुक्त देवस्थान विभाग की ओर से यह सूचना जारी की गई है।
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