सेवाओं-लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को राहत
24 न्यूज अपडेट उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने सूरजपोल थाना क्षेत्र में घटित घटना को लेकर कानुन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उदयपुर शहर, बेदला, बडगांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली, मुवाणा में दिनांक 16.08.2024 को सांय 10.00 बजे से 24 घण्टे त्तक लोकसुरक्षा एवं लोकआपात (क्कह्वड्ढद्यद्बष् के तहत इन्टरनेट सेवाएं (लीज लाईन को छोडते हुए) बन्द करने की सिफारिश की हैं। प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.35 (4) गृह-9/2017 पार्ट-2 जयपुर दिनांक 23.11.2021 अनुसार तथा जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुसार आपराधिक घटना की संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा लोकसुरक्षा एवं लोकआपात के दृष्टिगत व असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की अफवाह फैलाने से लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका के मध्यनजऱ कानून व्यवस्था, लोकशांति बनाये रखने एवं लोक सुरक्षा हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मेरा समाधान हो गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त क्षेत्र में इन्टरनेट (लीज लाईन एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं-लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को छोडते हुए) निलम्बित किया जाना लोकआपात एवं लोकसुरक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यक है। आज दिनांक 16.08.2024 को सांय 10.00 बजे से आगामी 24 घंटे तक उदयपुर शहर, बेदला, बडगांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली, भुवाणा में इन्टरनेट सेवा (लीज लाईन एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं-लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को छोडते हुए) को निलम्बित किया जाता है।
मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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