24 न्यूज अपडेट.बांसवाड़ा। आरोपी रसीद मोहम्मद उर्फ भूरिया को सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माना भी अदा करने होंगे। अपराध मादक पदार्थ तस्करी, अवैध गांजा रखने का यह मामला है। इसमें बताया गया कि 1 नवंबर 2017 को जब पुलिस ने उदपुरा मोड पर नाकाबंदी और वाहन चेकिंग के दौरान रसीद मोहम्मद को अवैध गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। आरोपी मोटरसाइकिल से गांजा लेकर जा रहा था, और पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर खेतों में भागने की कोशिश की। बाइक के निरीक्षण पर पुलिस को एक कपड़े का थैला मिला, जिसमें सफेद प्लास्टिक की कट्टी में नमी युक्त गांजा था। गांजे की तस्दीक के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रसीद मोहम्मद ने बताया कि उसने गांजा रामा नामक व्यक्ति से खरीदा था, जो इसे प्रतापगढ़ के मदन नामक व्यक्ति को देने जा रहा था। सेशन कोर्ट ने आरोपी रसीद मोहम्मद को 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने इस मामले की पैरवी की। यह निर्णय मादक पदार्थों के तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और न्यायालय के कड़े रुख को दर्शाता है। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए यह भी संकेत दिया कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बांसवाड़ा : अवैध गांजा रखने वाले को 10 साल की सजा, 3 किलो 480 ग्राम गांजा तस्करी का आरोप

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