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जिसको चाहा शिद्दत से, उसके परिजनों ने दी चाकू और जहर की सौगात, पुलिस भी नहीं कर रही कार्रवाई

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24 न्यूज अपडेट उदयपुर। प्रेम विवाह करना युवक को भारी पड़ा। पत्नी के परिजनों ने राजीनामे के बहाने बेरहमी से पीटा व अधमरा कर दिया। अब पुलिस भी टालमटोल कर रही है। आईजीसे मिले परिजनों ने बताई पीड़ा। पुनमबाई पत्नी डालुसिंह खरवड (राजपूत) उम्र 30 वर्ष निवासी निचली भाल अन्टालिया थाना गढबोर, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद की ओर से एफ.आई.आर. नम्बर 0080/2024 पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमंद में दर्ज एफ.आई.आर. के दोषी मुल्जिमानो गिरफ्तार करने की मांग की। बताया कि प्रार्थीया के देवर कालुसिंह से सीमाबाई पुत्री श्री नाहरसिंह राजपूत निवासी मनावातो का गुडा तहसील गढबोर जिला राजसमंद ने 1 मार्च 2024 को तहसील महादेव मन्दिर कोर्ट परिसर नाथद्वारा जिला राजसमंद में हिन्दु रिति रिवाज अनुसार विवाह किया और इस सम्बंध में सीमा बाई ने एक शपथ पत्र भी मेरे देवर के पक्ष में निष्पादन करवाया। विवाह करने के बाद देवर व सीमाबाई सुरत चले गये और वहाँ पर सुखमय दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे थे कि सीमाबाई के भाई सोहनसिंह व लालसिंह व उनके साथी सूरत गये और प्रार्थीया के देवर की अनुपस्थिति में सीमाबाई को अपने साथ जबरन ले आये। देवर द्वारा पुलिस थाना पुणा सुरत में सीमाबाई की गुमशदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई । 11/4/2024 मुझ प्रार्थीया के देवर के मोबाईल पर सीमाबाई ने फोन किया कि मेरे परिवार ने हम दोनो का विवाह स्वीकार कर लिया है आप आकर मुझे रिति रिवाज अनुसार ले जाओ। जिस पर प्रार्थीया देवर 12 अप्रेल को पत्नी के पीहर गया जहां पर सीमाबाई के पीहरजनो द्वारा मुझ प्रार्थीया के देवर के उपर हमला कर दिया। सोहनसिंह पिता नाहरसिंह द्वारा चाकू से हमला करते हुए जबरन उसके मुंह में जहर डाल दिया और अधमरा करते हुए सुनसान जगह फेक दिया । जानकारी हॉस्पीटल मोराना चारभुजा द्वारा प्रार्थीया के परिवार को जरिये बीट अधिकारी हरीसिंह के माध्यम से दी गई। जिस पर परिवार वाले मोराना चारभुजा गये जहां से देवर महाराणा भुपाल राजकीय चिकित्सालय में रेफर किया गया और प्रार्थीया ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चारभुजा जिला राजमंद में 13 अप्रेल को दी जिस पर पुलिस थाना चारभुजा द्वारा सीमा पिता नाहरसिह चन्दरी बाई पत्नी नाहरसिंह सोहनसिंह पिता नाहरसिंह सीता पत्नी सोहनसिंह तुलसीबाई पत्नी सोहनसिंह संगीता पुत्री नाहरसिंह निवासी मानवतो का गुडा तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 307, 323, 147, 148, 149 भा.दं.सं में दर्ज की गई । देवर के उपर जानलेवा हमला उपरोक्त मुल्जिमानो द्वारा किया गया लेकिन मुल्जिमान खुलेआम घुमने व मेरे एलानिया धमकिया दिये जाने पर एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय, राजसमंद में दिनांक 18 अप्रेल को लिखित में दी गई लेकिन उक्त रिपोर्ट पर भी सम्बंधित थाना द्वारा मुल्जिमो को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज भी मुल्जिमान खुले आम घुम रहे है और कह रहे है कि परिवार को जिन्दा नहीं छोडेगे।

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