थाना भुपालपुराः- दिनांक 26.12.2024 को प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश उर्फ देवेन्द्र उर्फ जुगल पिता माधोसिंह जी निवासी सुभाषनगर, भुपालपुरा, उदयपुर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि दिनांक 25.12.2024 को रात्रि करीब 10.30 बजे मै घर पर था। मेरे भानेज रोहित ने मुझे बताया कि मेरे पड़ोस में ही रहने वाले गौरव रावत से रुपए मांगता हूं जो लाने है। तो मैं व रोहित तथा मेरा दोस्त भगवत सिंह तीनों गौरव रावत के घर गए और गौरव रावत को रुपए देने हेतु कहा तो गौरव रावत ने मेरे, रोहित तथा भगवत सिंह पर चाकू से वार किये। जिससे मेरे, रोहित व भगवतसिंह शरीर पर चोटे आई। गौरव ने जान से मारने की नीयत से हमारे उपर चाकू से वार किये। कानूनी कार्यवाही करावें। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 307/24 धारा 109 (1) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर, श्री योगेश गोयल द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण में अभियुक्त की शिघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। जिस पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर व श्री छगन पुरोहित वृताधिकारी, वृत नगर पूर्व के सुपरविजन में श्री मुकेश सोनी थानाधिकारी भुपालपुरा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आसूचना के सहयोग से प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र सिंह रावत उर्फ गौरव रावत को डिटेन कर बाद पुछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।
चाकुबाजी के मामले में आरोपी 12 घण्टे में गिरफ्तार

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