24 न्यूज़ अपडेट जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चुने गए एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट की ओर से ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर भी रोक रहेगी व पूरे मामले में स्टे दिया गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट से कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पेपरलीक हो गया था। फर्जीवाड़े के मुकदमे के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े को सिलसिलेवार बताया गया। कहा गया कि फर्जीवाड़े में 2 आरपीएससी मेंबर तक शामिल थे। 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि एसआई भर्ती में भारी फर्जीवाड़े के बाद एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी, इसके बाद कुछ नहीं किया। फर्जीवाड़े के कारण योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के एग्जाम से 30 दिन पहले ही 150 लोगों तक पेपर पहुंच गया था। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आ चुकी है। एसओजी धांधली की जांच कर रही है। 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपकेा बता दें कि इस परीक्षा में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राईका, उसके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका की भी गिरफ्तारी हुई थी। रामूराम राईका ने बेटे-बेटी के लिए एसआई परीक्षा से 6 दिन पहले ही पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रामूराम जानता था कि बेटे-बेटी पेपर को भी एक-दो दिन में पढ़कर पास नहीं कर सकते थे। इसलिए छह दिन तक दोनों बच्चों को पेपर की तैयारी कराई गई थी।
एसआई भर्ती-2021 की नहीं होगी पास आउट परेड, पोस्टिंग पर भी रोक, हाईकोर्ट का स्टे

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