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हाईकोर्ट ने कहा-एसआई भर्ती पर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो मानी जाएगी रद्द

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24 न्यूज अपडेट. स्टेट डेस्क। एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने दो टूक कहर दिया है कि राज्य सरकार दो दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करे। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं, इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। अदालत ने 13 अगस्त की एसआईटी की राय, 14 सितंबर की एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की दो बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित तलब कर लिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि इस मामले में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। अगर अदालत के सामने यह आया कि किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है तो अदालत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अगर इस आदेश से राज्य को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान हुआ है। उसकी वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लिकेशन दायर की थी। वकील ने कहा कि सरकार ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। सरकार ने एक महीने बाद भी जवाब पेश नहीं किया। उल्टा कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए। मूल याचिका में हमने कोर्ट से पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं, सरकार से पूछा था कि वह भर्ती पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सरकार ने आज तक अपना जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। जयपुर, उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया था। शनिवार को बीकानेर रेंज आईजी ने 8 और अजमेर रेंज आईजी ने एक ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया।

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