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आसाराम को 11 साल बाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्रवचन व आश्रम में जाने पर रोक, साधकों से मुलाकात नहीं कर सकेगा

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24 न्यूज अपडेट. जोधपुर। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर सुनवाई के बाद उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। 11 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा। आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में है। उसे अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसाराम फिलहाल जोधपुर स्थित आरोग्यम अस्पताल में भर्ती है। कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं उसके अनुसार आसाराम फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता। साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा। मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और न ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन कर सकेगा। 3 गार्ड साथ रहेंगे, जिसका खर्चा आसाराम को उठाना होगा। किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी। अस्पताल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी इससे पहले।

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