24 न्यूज अपडेट. जयपुर। हाई कोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 में नियुक्ति पा चुके प्रोबेशन-ट्रेनियों को नियमित करने पर रोक लगा दी हैं। रोक जस्टिस समीर जैन की अदालत ने रामसिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। अदालत ने राजस्थान हाउसिग बोर्ड से जवाब मांगा। 23 जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी। हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल 13 अगस्त को चयनितों की अस्थायी सूची निकाली थी। कहा गया है कि बोर्ड को पदों के मुकाबले 15 गुणा अभ्यर्थी बुलाने थे लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। अधिवक्ता निखिल कुमावत ने बताया कि याचिकाकर्ता के नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे मगर सलेक्ट नहीं किया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 12 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। 11 सितम्बर को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। बोर्ड ने सलेक्टेड कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट जारी की व हर बार पहली वाली लिस्ट को वापस लेते हुए दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 13 अगस्त 2024 को बोर्ड की ओर से 50 पदों के मुकाबले 136 सिलेक्ट कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई। तीन गुना के हिसाब से 150 सलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। डॉक्युमेंट्स वैरिफिकेशन के बाद 44 सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जूनियर-असिस्टेंट भर्ती की प्रोबेशनल लिस्ट को फाइनल करने पर रोक

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