24 न्यूज अपडेट उदयपुर। अफीम उगाने वाले किसान आज जिला कलक्ट्रेट के बाहर छाते तान कर बरसती बारिश में विरोध करते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि आबकारी विभाग परेशान कर रहा है। डोडाचूरा के नाम पर मुकदमे हो रहे हैं। इससे उन्हें निजात दिलाई जानी चाहिए। किसानों की ओर से जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया कि समस्त अफीम उत्पादक किसान अफीम किसान संघ राजस्थान की ओर से निवेदन किया गया कि अफीम डोडा चुरा नष्टीकरण मुआवजा तय कर किसानों को वर्ष 2018 से 2023 तक का डोडा चुरा का किसानों द्वारा अपने खेत पर नष्ट करने से नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाए, वर्ष 2023-24 का डोडा चुरा मुआवजा तय कर नष्टीकरण करवाये जाने एवं आबकारी विभाग द्वारा पिछले वर्षों का डोडा चूरा मांग रहा है। नहीं देने पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने के लिये नारकोटिक्स विभाग को पत्र लिखा जाए। कहा गया कि अफीम किसानी के द्वारा नियमानुसार डोडा चूरा का मुआवजा दिया जाए। डोडा किसानों के द्वारा पूर्व राजस्थान सरकार के पूर्वमंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन एवं मौखिक आदेश के अनुसार अपने खेत में डाल कर फसल कास्त करते डोडा को जोत कर नष्ट कर दिया जिससे किसानों के पास फसल वर्ष 2018-19 वर्ष 2019-20 वर्ष 2020-21 व 2021-2022 व वर्ष 2022-2023 तक कोई डोडा चुरा शेष नहीं रहा है। नष्ट कर दिया गया है। किसानों के द्वारा डोडा चुरा का कोई दुरपयोग नहीं किया गया। किसानों द्वारा जरिये ज्ञापन पत्र सरकार एवं दुराप्रतिनिधयों व विभाग को सुचित किया गया व मुआवजे की मांग की गई। डोडा चूरा नष्टीकरण के लिये सूचना के अनुसार आबकारी विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी करवाया गया है जिसके सम्बन्ध में सभी अफिम किसानों द्वारा पुर्व फसल वर्ष 2019 फसल वर्ष 2020 2021 2022 2023 का डोडा चुरा नष्टीकरण अपने खेत में कर दिया है। ऐसे मेंं बकाया की कोई मांग नहीं करें व े आबकारी विभाग को बकाया प्रदान करावें तथा पुराने डोडा चूरा बाबत कोई भी मुकदमा नारकोटिक्स विभाग से प्रनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कराने की कार्यवाही नहीं कराई जाए। फसल वर्ष 2023-2024 का डोडा चुरा नष्टीकरण के लिये सरकार अफीन किसानों को डोडा चुरा मुआवजा अन्तर्राष्टीय मूल्य प्रदान किया जाए। अफीम किसानों के लाईसेंस की पात्रता के दोहरे नियम व मापण्ड को हटाया जाये।


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By desk 24newsupdate

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