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उदयपुर कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, रविन्द्र सिंह भाटी को राहत, हाईकोर्ट बोला-15 दिसंबर तक करें जमानत आवेदन, उसी निचली कोर्ट दें जमानत

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उदयपुर। महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रदर्शन करने पर तत्कालीन छात्र नेता व अभी शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पेशी पर गैरहाजिरी के चलते गिरफ्तारी वारंट उदयपुर की कोर्ट ने शिव से निर्दलीय विधायक भाटी के खिलाफ जारी किया था। आपको बता दें कि 16 अगस्त, 2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, शहर दक्षिण, उदयपुर की पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिए थे। जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा-446 के तहत कार्यवाही शुरू हुई थी व 14 नवंबर तक गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश थे जो मियाद कल तक की थी। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने हाईकोर्ट ें रखा शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का पक्ष। उच्च न्यायालय ने भाटी को राहत देते हुए दिए 15 दिसंबर 2024 तक निचली अदालत में पेश होकर जमानत आवेदन कर सकने की छूट दी। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर किया जाएगा।

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