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अबके-बार : नई एक्साइज पॉलिसी मेंएयरपोर्ट पर खुलेंगे बार, प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज वाइन और एसेसरीज की बिक्री होगी

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24 न्यूज अपडेट. जयपुर। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। इस नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पहली बार राजस्थान के एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी गई है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करेगी कि बार का संचालन कब और कैसे होगा। यह फैसला राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अन्य राज्यों के एयरपोर्ट्स पर बार संचालित होते हैं। एयरपोर्ट शॉप्स वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर जारी होंगी। जयपुर एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस फीस 20 लाख, अन्य शहरों के लिए 10 लाख निर्धारित की गई है। इन शॉप्स पर केवल प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज वाइन और एसेसरीज की बिक्री की जाएगी। खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
10 कमरों वाली होटलों को भी मिलेगा बार लाइसेंस
नई पॉलिसी के तहत अब 10 कमरों वाली होटलों को भी बार लाइसेंस दिया जाएगा। पहले इसके लिए 20 कमरों की आवश्यकता होती थी। लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जो ऑटो अप्रूव होगी। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़ और सवाई माधोपुर में अब सीजनल लाइसेंस दिए जाएंगे। ये लाइसेंस उन जगहों के लिए होंगे जहां स्विस टेंट जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। पहले केवल वार्षिक लाइसेंस का प्रावधान था।
लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा
दुकान संचालकों को अगले चार साल तक लाइसेंस रिन्यू करवाने का विकल्प दिया गया है। उन्हें हर साल नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सालाना फीस में निर्धारित वृद्धि के साथ लाइसेंस रिन्यू किया जा सकेगा। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, शराब व्यापार को व्यवस्थित करना और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना है। इसके साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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