आयुक्त के निर्देश पर आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही
छूट बंद होने से पहले जमा करवाए यू डी टैक्स


24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर। नगर निगम द्वारा यूडी टैक्स वसूली को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर से राजस्व शाखा द्वारा बीयर बार, रेस्टोरेंट, 8 व्यवसायिक दुकान, 1 गोडाउन सहित 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।
नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर गुरुवार को भी बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 संपतियों को सीज किया गया। गुरुवार को बापू बाजार स्थित संदीप खतुरिया की व्यवसायिक परिसर बीयर बार, रेस्टोरेंट संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 5,79,317/- बकाया था जिसे सीज किया गया। इसी प्रकार मुकेश खतुरिया की व्यवसायिक संपत्ति जिसमें भी बीयर बार और रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था जिसको सीज किया गया। इस परिसर का कुल 5,79,317/- रुपए नगरीय विकास कर बकाया था। इसी के साथ लोहा बाजार स्थित फतह लाल सोहन लाल की व्यवसायिक संपत्ति जिसमें 8 व्यवसायिक दुकान 1 गोडाउन संचालित किया जा रहा था उसे भी सीज किया गया। इस परिसर का कुल 8,30,456/- रुपए यू डी टैक्स बकाया हैं।
इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन सभी की व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम ने नोटिस में अंकित किया की नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5513 दिनांक 29.00.2007 एंव अधिसूचना क्रमांक 8884 व 9356 दिनांक 24.08.2016 के तहत के वर्ष 2007 से 2023 तक उक्त संपत्ति का नगरीय विकास कर की पूरी रकम बकाया है। संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु तीनों संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
हर हाल में होगी वसूली, छूट बंद होने से पहले जमा करवाए यू डी टैक्स।।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है जिसका शहरवासी लाभ लेवे। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा करावे। अच्छा है सरकार द्वारा जो छूट दी जा रही है उसका लाभ लेते हुए अपना बकाया यूडी टैक्स जमा करावे।
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