24 News Update उदयपुर। पॉक्सो-2 कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को नशा देकर यौन शोषण करने की दोषी शेखा बानू को 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज संजय कुमार भटनागर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की।
यह मामला 31 मार्च 2023 को प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि कानोड़ के पिंजारों का मोहल्ला निवासी शेखा बानू किशोर को अपने साथ ले गई और उसे नशा देकर उसका शोषण करने लगी। 12 मार्च को सवीना कृषि मंडी के पास होटल में परिजनों ने उसे किशोर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा।
आरोप है कि युवती ने किशोर के फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और कई बार उसका शोषण किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भी बरामद हुए।
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