Site icon 24 News Update

यूडीए की सख्ती: ईसवाल–अम्बेरी में अवैध होटलों और जी+4 भवन पर ताला

Advertisements

24 News Update उदयपुर। उदयपुर के शहरी विस्तार के साथ अवैध निर्माण पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शनिवार को Udaipur Development Authority (यूडीए) ने शहर से सटे राजस्व ग्राम ईसवाल और अम्बेरी में बिना स्वीकृति चल रहे व्यावसायिक निर्माणों पर सीधी कार्रवाई करते हुए दो निर्माणाधीन होटलों और एक पांच मंजिला इमारत को सीज कर दिया। कार्रवाई उस वक्त हुई जब नोटिस और काम रुकवाने के बावजूद निर्माण जारी रखा गया।

ईसवाल: आवासीय जमीन पर दो बहुमंजिला होटल
यूडीए आयुक्त राहुल जैन के अनुसार, राजस्व ग्राम ईसवाल हाल ही में प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल हुआ है। यहां आराजी संख्या 2093, 3023/2092, 3025/2094, 2107, 2108 और 2112 पर दो बड़े बहुमंजिला होटल खड़े किए जा रहे थे।
निर्माणकर्ता अनिल कुमार व्यास ने नोटिस के जवाब में भूमि को ‘आवासीय’ दर्ज बताया, जबकि मौके पर व्यावसायिक उपयोग के लिए बहुमंजिला होटल निर्माण जारी था। न तो भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) कराया गया और न ही सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति ली गई। यूडीए ने पहले काम रुकवाया, पर निर्माण नहीं थमा। अंततः दोनों निर्माणाधीन होटल इमारतों को सीज कर दिया गया।

अम्बेरी: अनुमोदित प्लान से बाहर जी+4 और स्विमिंग पूल
राजस्व ग्राम अम्बेरी में मामला और भी स्पष्ट मिला। आराजी संख्या 3372/283, 384 से 301 के अंतर्गत प्राधिकरण के अनुमोदित प्लान में भूखंड संख्या 75 से 81 चिन्हित हैं। इनमें भूखंड 79 और 80 पर बिना सक्षम स्वीकृति के पांच मंजिला (जी+4) भवन खड़ा किया जा रहा था, जबकि भूखंड 81 पर स्विमिंग पूल बना दिया गया।
शिकायत मिलने पर यूडीए ने पूर्व में निर्माण कार्य रुकवाकर निर्माणकर्ता भूरीलाल सिंघवी को नोटिस जारी किया था। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने और नियमों की अनदेखी जारी रहने पर इस निर्माणाधीन भवन को भी सीज कर दिया गया।

विस्तार क्षेत्र में बढ़ती निगरानी
ईसवाल के हालिया रूप से यूडीए क्षेत्राधिकार में आने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्राधिकरण का कहना है कि नए शामिल राजस्व गांवों में व्यावसायिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है, ताकि आवासीय जमीन पर बिना अनुमति होटल, रिसॉर्ट या बहुमंजिला भवन खड़े न हों।

Exit mobile version