24 News Update नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मशहूर पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में जमानत देने से पहले सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार आवश्यक है।मामला क्या है2 मई 2021 की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। आरोप है कि इस झगड़े में सुशील कुमार भी शामिल थे। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, विवाद संपत्ति और आपसी रंजिश से जुड़ा था।अदालती कार्यवाही की टाइमलाइन23 मई 2021 – दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया।जून 2021 से 2023 तक – अदालत ने कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कीं।अक्टूबर 2023 – दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की।2024-2025 – इस जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।13 अगस्त 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और सुशील कुमार को 7 दिनों में आत्मसमर्पण का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणीसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में जमानत देने के लिए अदालत को आरोप की प्रकृति, सबूत और समाज पर पड़ने वाले असर का गहन मूल्यांकन करना चाहिए। कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया था। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदने की चाहत में गर्लफ्रेंड ने की चोरी, दोनों गिरफ्तार देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते, 70% का वैक्सीनेशन-नसबंदी एक साल में; पहचान के लिए ग्रीन टैग कॉलर, 50 लाख बेसहारा पशु भी होंगे चिन्हित