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विधायक आवास खाली कराने की कार्रवाई पर रोक, सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत

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24 News Update जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनके विधायक आवास खाली कराने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
प्राकृतिक न्याय की अवहेलना का आरोप
याचिका में बेनीवाल ने कहा कि उन्हें विधायक आवास खाली कराने की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कई अन्य पूर्व सांसद और विधायक भी पद पर न रहते हुए सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उन्हीं के खिलाफ की जा रही है।
कोर्ट ने मांगी पूरी सूची
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि कितने ऐसे सांसद और विधायक हैं जो पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत सूची प्रस्तुत करने को कहा है। बेनीवाल की ओर से अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी और प्रेमचंद शर्मा ने दलील दी कि संपदा अधिकारी ने 1 जुलाई को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया और 11 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। इसके बाद अधिकारी अनावश्यक जल्दबाजी में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए आवेदनों को मनमानी और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संपदा अधिकारी सरकार के पक्ष में पूर्वाग्रह से काम कर रहे हैं।
दो साल पहले आवंटित हुआ था फ्लैट
करीब दो वर्ष पूर्व बेनीवाल को विधानसभा के सामने विधायक आवास परिसर में फ्लैट A-3/703 आवंटित किया गया था। मगर लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद सरकार ने जून माह में आवास खाली कराने के लिए संपदा अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर किया था।

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