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फुलिया कलां उपखंड क्षेत्र वासियों के द्वारा एन,जी.टी.एण्ड खनन नियमो के विरुद्ध खनन करने के कारण लीज निरस्त करने को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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24 News Update भीलवाड़ा. भीलवाड़ा ज़िले के फुलिया कलां मगंल वार को ग्रामवासियों के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को खनन एवं राजस्व मंत्री,राजस्थान ज़िला कलेक्टर भीलवाडा, संभागीय आयुक्त,अज़मेर ज्ञापन सौंपा और जल्द ही लीज निरस्त करने की मांग की।उपखंड क्षेत्र की खारी नदी में बजरी लीज ठेकेदार अवैध तरीके से भारी मशीनो- पोकलेन जे. सी.बी. द्वारा खनन किया जा रहा है। जिससे सभी ग्राम वासियो को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।आगामी समय मे किसानो के पानी की किल्लत हो जायेगी और बिना सिमांकन और बिना पोधे लगाये बहते पानी से नियमो के विरुद्ध खनन एवं ज्यादा गहराई तक खनन किया जा रहा है।अवैध रुप से लीज क्षेत्र में पक्का निर्माण कर कांटा और निवास कर रखा है।बिना भुमि रुपान्तरण के बजरी स्टोक लगा रखा है जहां पर पार्किंग लोन की सुविधा नही है। जिससे आम जन को बहुत परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। तथा लीज धारक द्वारा पर्यावरण का भी ध्यान नही रखा जा रहा है एवं माननिय सर्वोच न्यायालय के आदेशो की भी अवहेलना की जा रही है।अतः लीज धारक द्वारा निर्धारित मानकों अवहेलना की जा रही है।अतः उपखण्ड वासियो की मांग है कि लीज धारक द्वारा नियम विरुद्ध खनन कार्य करने के कारण पर इस लीज को निरस्त करवाया जाए। जो नदी से खनन कार्य कर बजरी का परिवहन किया जा रहा है। जिसमें डंपर व ट्रेलर ओवरलोड भरे जा रहे है जिससे सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा और लीज धारक द्वारा मुख्य सड़क मार्ग पर कृषि भूमि मे बजरी का स्टोक व कांटा लगा रखा है। कृर्षि कार्य की भुमि का अवैध रुप से बिना भुमि रुपान्तरण के स्टोक व कांटा लगा रखा है जो नितान्त नियम विरुद्ध है।बजरी परिवहन में जो ट्रेलर डम्पर लगा रखे है उसका न तो बिमा है और न उनका पंजियन है कंडम वाहनों से बजरी परिवहन की जा रही है। कदाचित किसी भी वाहन से दुर्घटना हो गई तो उसका मुवावजा आम जन को नही मिलेगा।जिससे आम जन को आर्थिक नुकसान होगा। बजरी परिवहन करने वाले वाहन आम सड़क को अवरुद्ध कर देते है जिससे आने जाने वाले वाहनों को अनावश्यक घंटो इन्तजार करना पडता है।जिससे आम जन परेशान है। लीज धारक द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध अवैध रुप से खनन कार्य किया जा रहा है। लीज सिमा का प्रशासन द्वारा सिंमाकन नही किया गया है। जनहित व राजहीत को मध्य नजर रखते हुए उक्त लीज को निरस्त करवाया जावें ।जब तक लीज धारक द्वारा लीज डिड व मान्य उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना नही की जाती है।तब तक खनन कार्य पर रोक लगाई जाए।अन्यथा समस्त उपखंड फुलिया कलां, सणगारी, गणपतिया खेड़ा, खेडा हेतम, धनोप रामपुरा, गेगवा चांदमा क्षेत्रवासीयो द्वारा उग्र आन्दोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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