24 News update नई दिल्ली. आज राज्यसभा ने भारत में रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। सदन को संबोधित करते हुए, रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाने, दक्षता बढ़ाने और सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में विधेयक की भूमिका पर ज़ोर दिया। NWR Ashvini vaishnav
मंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले 25 सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मूल्यवान सुझावों और बहसों को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विधेयक मौजूदा क़ानूनों को सरल बनाने के लिए बनाया गया है और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह रेलवे क्षेत्रों में महाप्रबंधकों को 1,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का पूरा अधिकार देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है।
राज्यवार रेलवे विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, श्री वैष्णव ने उन राज्यों में पर्याप्त बजट आवंटन का हवाला दिया जहां सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में नहीं है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सभी को पिछले प्रशासनों की तुलना में काफ़ी अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है।
विधेयक का उद्देश्य
- रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करना और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
- रेलवे संरचना को सरल और प्रभावी बनाना।
प्रमुख प्रावधान
- महाप्रबंधकों को ₹1,000 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार।
- रेलवे बोर्ड के प्रावधान को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल किया गया।
- दो अधिनियमों के संदर्भ को समाप्त कर, केवल एक अधिनियम को लागू किया गया।
- रेलवे बोर्ड, ज़ोन, डिवीज़न, प्रोडक्शन यूनिट आदि का कार्यक्षेत्र यथावत रहेगा।
रेलवे में प्रमुख सुधार और उपलब्धियां
| क्षेत्र | मुख्य उपलब्धि |
|---|---|
| बुनियादी ढांचा | 34,000 किमी नई पटरियाँ, 45,000 किमी विद्युतीकरण, 50,000 किमी पुरानी पटरियों का नवीनीकरण। |
| संरक्षा | संरक्षा निवेश ₹8,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.14 लाख करोड़, रेल फ्रैक्चर में 91% की कमी, ‘कवाच’ सुरक्षा प्रणाली लागू। |
| रोज़गार | एनडीए सरकार में 5,02,000 नौकरियां, पारदर्शी भर्ती परीक्षाएँ, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम। |
| यात्री सुविधाएँ | 3,10,000 आधुनिक शौचालय, 558 वातानुकूलित लोको पायलट विश्राम कक्ष, नई तकनीक वाले इंजन। |
विधेयक की समयरेखा
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 09 अगस्त 2024 | लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। |
| 11 दिसंबर 2024 | लोकसभा में पारित हुआ (113-सी बिल)। |
| 10 मार्च 2025 | राज्यसभा में पारित हुआ। |
नए सुधार और यात्रियों के लिए राहत
- 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण लागू होगा।
- बिना टिकट यात्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।
- उच्च यातायात वाले स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों की तैनाती।
Discover more from 24 News Update
Subscribe to get the latest posts sent to your email.