24 News Update जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजन युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका व शिक्षा में सहूलियत देने के उद्देश्य से शुरू की गई नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में की थी, जिसके तहत प्रदेशभर के 2500 दिव्यांग युवाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। यह पहल उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जो शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ हैं और जिन्हें कॉलेज जाने या रोजगार स्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस योजना के तहत वे दिव्यांग युवक-युवतियां पात्र होंगे जो या तो किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं या फिर किसी भी प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है ताकि अधिकतम पात्र युवाओं तक योजना की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के एकीकृत सेवा पोर्टल http://www.sso.rajasthan.gov.in पर “SIMS DSAP” मॉड्यूल के माध्यम से 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र), अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा एक फोटो जिसमें दिव्यांगता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, शामिल हैं। इसके अलावा, यदि आवेदक को राज्य सरकार की विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त हो रही है, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पेंशन नहीं मिल रही है, तो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
आवेदन करते समय 40 प्रतिशत या उससे अधिक की चलन-निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा, जिसे किसी अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी दस्तावेज जनाधार कार्ड में सही ढंग से अपडेट हों, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया की वैधता इसी से जुड़ी होगी। आवेदन कोई भी पात्र व्यक्ति स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से कर सकता है।
यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 15 मई के बाद अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इस योजना से न केवल दिव्यांग युवाओं को शारीरिक सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक ठोस कदम मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास मानी जा रही है।

