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विशेष योग्यजन ध्यान दें, निःशुल्क स्कूटी वितरण के आवेदन 30 नवम्बर तक मांगे, 2000 स्कूटियांं का होगा वितरण

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24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर। बजट वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की ओर से दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 की घोषणा की गई है। योजना में प्रदेश में 2000 विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के तहत पात्र विशेष योग्यजन 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. पर उपलब्ध एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए अध्ययनरत प्रमाण पत्र या रोजगार में लगे होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो, आधार, जन आधार, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, जन्म प्रमाण पत्र अथवा कक्षा-10 की अंक तालिका, गत 8 वर्षों में आवेदक द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किए जाने का शपथ पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज देने होंगे। आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। विशेष योग्यजन निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट http://www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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