24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। नगर निगम द्वारा ग़लत दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुज्ञा लेने के पश्चात व्यवसाय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मल्लातलाई क्षेत्र में मांस बिक्री करने वाली दुकान को सीज किया गया। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि कुछ समय पूर्व शहर में एक दुकानदार द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर निगम से अनुज्ञा प्राप्त की गई थी। संज्ञान में आने पर इसकी जांच की गई। जांच के दौरान मिट व्यवसाय करने वाले से अनुज्ञा के समय दिए गए दस्तावेजों का पुनः मूल्यांकन किया गया जिसमें दिए गए दस्तावेज वैद्य नहीं पाए गए। जिस पर नगर निगम स्वास्थ्य शाखा ने आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया गया। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ निरीक्षक राजेश बंधू, वरिष्ठ सहायक शिवराज सिंह चौहान एवं चेतन जैन उपस्थित रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि मांस बिक्री की अनुज्ञा क्या बिना दस्तावेज चेक किए ही दे दी गई थी। किसकी मिलीभगत से यह हुआ था। क्या यह सुविधार सबके लिए थी या कुछ खास के लिए। क्या निगम में यह भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि जिस दस्तावेज पर अनुज्ञा जारी करने जैसा महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है उसे चेक भी कर लिया जाए। कहीं कॉपी पेस्ट वाला काम तो नहीं चल रहा है। इस मामले में भी अनुज्ञा जारी करने वालों पर ठोस विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।
निगम में मिलीभगत से दे दी थी मांस बिक्री की अनुज्ञा, अब दुकान को किया सीज

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