24 न्यूज अपडेट उदयपुर। कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह द्वारा अपराध की कमाई से खरीदी गई स्कॉर्पियो गाड़ी को कुर्क (जब्त) करने का आदेश दिया है। यह आदेश पुलिस द्वारा दाखिल किए गए इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जारी किया गया।
अपराध से कमाई और नंबर 302 से आमजन में डर फैलाने की कोशिश
मावली के एडीशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि नारायण सिंह आदतन अपराधी है और उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगना और शराब तस्करी जैसे करीब 15 संगीन मामले दर्ज हैं। उसने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) से प्रभावित होकर ही स्कॉर्पियो खरीदी थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जानबूझकर 302 लिया, जिससे वह लोगों में भय का वातावरण बना सके।
गाड़ी का इस्तेमाल फायरिंग और फिरौती जैसे मामलों में किया
पुलिस के अनुसार, यह काली स्कॉर्पियो कई आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या के प्रयास, फायरिंग, मारपीट और फिरौती मांगने में इस्तेमाल की गई है। पुलिस ने यह गाड़ी अपराध से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई बताते हुए कोर्ट से कुर्क करने की अपील की थी।
16 मई को कोर्ट में पेश किया गया था इस्तगासा
पुलिस ने 16 मई 2025 को कोर्ट में नारायण सिंह के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था, जिसमें स्कॉर्पियो की कुर्की की मांग की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि नारायण सिंह के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं है और वह अपराध से ही संपत्ति अर्जित करता है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्कॉर्पियो को जब्त करने का आदेश दे दिया।
इंस्टाग्राम आईडी से लेकर मोबाइल नंबर तक हर जगह 302
एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी 2010 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उसने अपनी पहचान को खौफनाक बनाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर और गाड़ी में 302 नंबर का इस्तेमाल किया। हाल ही में उसे शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई।
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